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हक की बात! ₹20 के चक्‍कर में 3000 की लगी चपत, IKEA को कस्‍टमर से पंगा लेना पड़ा भारी

IKEA: आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पेपर बैग के ल‍िए ल‍िये गए 20 रुपये ब्‍याज सह‍ित वापस लौटाने के ल‍िए भी कहा गया है. साथ ही क‍िसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के ल‍िए 1,000 रुपये और मुकदमे पर आए खर्चे के ल‍िए 2,000 रुपये देने का आदेश द‍िया गया है.

हक की बात! ₹20 के चक्‍कर में 3000 की लगी चपत, IKEA को कस्‍टमर से पंगा लेना पड़ा भारी
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Kriyanshu Saraswat|Updated: Oct 24, 2023, 02:33 PM IST

Penalty on IKEA: अगर आप मार्केट कोई सामान लेने जा रहे हैं और दुकानदार आपसे बैग के बदले पैसा लेता है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, बेंगलुरु में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां, स्‍वीड‍िश फर्नीचर रिटेलर IKEA को कैरी बैग के बदले 20 रुपये लेना भारी पड़ गया. ग्राहक की श‍िकायत के बाद कंज्‍यूमर फोरम ने आइकिया (IKEA) को ग्राहक से ल‍िये गए पैसे लौटाने के साथ ही 3000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश द‍िया. दरअसल, IKEA स्‍टोरी की तरफ से 20 रुपये का चार्ज पेपर बैग देने के बदले ल‍िया गया था. अगर आप भी अक्‍सर बैग का चार्ज दे देते हैं तो इस बार सावधान हो जाएं.

30 दिन के अंदर देने होंगे पैसे

कंज्‍यूमर फोरम के आदेश में IKEA को 30 दिन के अंदर ग्राहक को भुगतान करने का आदेश द‍िया गया है. इसके अलावा आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पेपर बैग के ल‍िए ल‍िये गए 20 रुपये ब्‍याज सह‍ित वापस लौटाने के ल‍िए भी कहा गया है. साथ ही क‍िसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के ल‍िए 1,000 रुपये और मुकदमे पर आए खर्चे के ल‍िए 2,000 रुपये देने का आदेश द‍िया गया है. दरअसल, ज‍िस बैग को IKEA ने ग्राहक को द‍िया था उस पर कंपनी का लोगो छपा हुआ था.

बैग के लिए शुल्क लेना गलत
अपने आदेश में कंज्‍यूर फोरम ने कहा क‍ि बैग के लिए शुल्क लेना गलत है. आयोग ने अपने आदेश में कहा, 'हम इन बड़े मॉल/शोरूम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को देखकर हैरान हैं.' आपको बता दें संगीता बोहरा 6 अक्टूबर 2022 को आइकिया के नागासंद्रा स्‍टोर पर सामान लेने के ल‍िए गईं. यहां उन्‍होंने सामान ले जाने के लिए बैग मांगा. इसके बदले उनसे 20 रुपये लिए गए, जबकि उस पर स्टोर का लोगो था. उन्‍होंने सवाल क‍िया तो IKEA के स्‍टोर की तरफ से कहा गया क‍ि यह सामान की ब‍िक्री में शाम‍िल नहीं है. उन्‍हें यह भी बताया गया क‍ि इस बारे में जानकारी स्‍टोर में भी जगह-जगह चस्‍पा की गई है. 

क्‍या है न‍ियम
न‍ियमानुसार यद‍ि कोई बड़ा स्‍टोर या दुकानदार सामान की ब‍िक्री के साथ ब्रांड या दुकान के नाम से प्र‍िंट पेपर बैग या अन्‍य क‍िसी प्रकार का कैरी बैग देता है तो वह इसके ल‍िए चार्ज नहीं ले सकता. लेक‍िन यद‍ि कैरी बैग पर क‍िसी तरह का नाम प्र‍िंट नहीं है तो ग्राहक को उसके ल‍िए पैसा देना होगा.

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