trendingNow11734089
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

Income Tax: टैक्स भरने वाले लोग हो जाएं सावधान! इस बात की जानकारी न होने पर होगी बड़ी दिक्कत

Income Tax Return: आयकर विभाग की ओर से काफी बार इस बात के बारे में कहा जा चुका है कि उन्हें अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है. इसकी आखिरी तारीख 30 जून है यानी लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है.

Income Tax: टैक्स भरने वाले लोग हो जाएं सावधान! इस बात की जानकारी न होने पर होगी बड़ी दिक्कत
Stop
Himanshu Kothari|Updated: Jun 12, 2023, 06:59 AM IST

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है. लोग इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. लोग अपने पैन कार्ड के जरिए ही आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. लेकिन लोगों को एक अहम बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, वरना आईटीआर दाखिल करने में भी दिक्कत आ सकती है.

इनकम टैक्स रिटर्न
दरअसल, आयकर विभाग की ओर से काफी बार इस बात के बारे में कहा जा चुका है कि उन्हें अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है. इसकी आखिरी तारीख 30 जून है यानी लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है.

पैन कार्ड
अगर कोई शख्स 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में शख्स को अपने वित्तीय लेनदेन करने में परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है. साथ ही पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के कारण लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है.

आधार कार्ड से लिंक
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लोग 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं अगर लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करके हैं तो उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है. ऐसे में किसी भी रुकावट से बचने के लिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाएं.

जरूर पढ़ें:                                                                   

सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते प्रॉपर्टी के मालिक, ये एक गलतफहमी अभी कर लें दूर NSE ने न‍िवेशकों को चेताया, यहां न‍िवेश करने वाले हो जाएंगे 'कंगाल'; आज ही न‍िकाल लें पैसा
Read More
{}{}