PAN-Aadhaar Link: क्या आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से राहत मिल गई है. इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माना लगाने की समय-सीमा में ढील दे दी है. जिन भी लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था. उन लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए थे.
2023 में सरकार के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 12 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गए थे. क्योंकि उनके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं थे. बता दें जिन भी लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया था. उन लोगों का हाउस रेंट भी बढ़ गया है. इन लोगों का टीडीएस भी डबल होकर 20 फीसदी हो गया है.
TOI की खबर के मुताबिक, बता दें कई लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. उन लोगों ने अपना टैक्स लोअर लेवल पर कटवाने के लिए जारी रखा था, लेकिन अब उन लोगों पर विभाग की तरफ से पेनाल्टी लगाई जा रही है. इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार से याचिका दायर की और अब नियमों में ढील दे दी गई है. पिछले मार्च तक हुए लेनदेन के लिए कटौतीकर्ताओं या संग्रहकर्ताओं को ट्रांजेक्शन की लायविलिटी से छूट दे दी गई है, बशर्ते पैन मई के आखिर से पहले निष्क्रिय हो जाए.
नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा
टैक्स एडवाइजर्स कुलदीप कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का पैन आधार लिंक नहीं है उन्हें कई कारणों से रिफंड भी नहीं मिल पाता है. इसके साथ ही उनके टैक्स रिफंड पर ब्याज भी कम होता रहेगा. तो जिन भी ग्राहकों का पैन-आधार से लिंक नहीं है वह यह काम तुरंक करा लें.
समय-सीमा बढ़ाने से मिलेगा फायदा
इनकम टैक्स विभाग ने नॉन-लिंक्ड पैन-आधार करदाताओं के लिए जुर्माने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक आसान कर दी है, जिससे कटौती करने वालों को जुर्माने से छूट मिल गई है. निष्क्रिय पैन से टीडीएस की दरें बढ़ जाती हैं.
70 करोड़ लोगों के पास है पैन कार्ड
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, इस समय देश में 70 करोड़ के आसपास पैन कार्ड धारक हैं, जिसमें से अभी तक 60 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स ने ही पैन से आधार को लिंक कराया है. इसमें भी 2.12 करोड़ लोगों ने जुर्माने के साथ डाक्यूमेंट को लिंक कराया है.