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Income Tax: पुराने वाले मुंह ताकते रह गए, नए वालों पर बरसी वित्त मंत्री की 'कृपा',जानिए ओल्ड या न्यू, अब कौन का TAX रिजीम आपके लिए फायदेमंद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट ने इनकम टैक्स स्लैब में थोड़े बहुत बदलाव तो किए गए, लेकिन ये बदलाव नौकरीपेशा लोगों को खुश नहीं कर पाई.

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Bavita Jha |Updated: Jul 23, 2024, 06:47 PM IST

Income Tax in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट ने इनकम टैक्स स्लैब में थोड़े बहुत बदलाव तो किए गए, लेकिन ये बदलाव नौकरीपेशा लोगों को खुश नहीं कर पाई. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को थोड़ी राहत दी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम वाले मुंह ताकते रह गए. वित्त मंत्री ने उनकी ओर देखा तक नहीं, जो थोड़ी बहुत राहत दी वो सब न्यू टैक्स रिजीम को मिला.  

न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए बजट में क्या ऐलान  

वित्त मंत्री ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक और सरल बनाने के लिए ऐलान किए. न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए.  टैक्स स्लैब में बदलाब और स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाने से न्यू रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को 17500 रुपये तक की बचत होगी. बजट में इनकम टैक्स के न्यू रिजीम सिस्टम  प्रस्ताव के अनुसार, 3 से 7 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये के आय पर 10% टैक्स , 10 से 12 लाख की कमाई पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रकी कमाई पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.   

इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम  

 इनकम टैक्‍स की ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ है. इस टैक्स स्लैब को जस का तस रखा गया है. इस टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयरस् को अपनी कमाई पर टैक्स सेविंग प्लान, डिडक्शन, निवेश आदि के लिए छूट मिलती है. सेक्‍शन 80सी , सेक्शन 80डी, 80जी में के तहत टैक्स में छूट मिलती है. यही वजह है कि जो लोग निवेश करते हैं, वो  इनकम टैक्‍स की पुरानी व्‍यवस्‍था अच्‍छी मानी जाती है, ताकि वो अपने निवेश को क्लेम कर सकें.  ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से हैं

न्यू Vs ओल्ड टैक्स रिजीम

ओल्ड टैक्स रिजीम  
- 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स 
- 2,50,001 से 5 लाख तक- 5 फीसदी टैक्स
- 5,00,001 से 10 लाख तक -20 फीसदी टैक्स
- 10,00,001 लाख से अधिक की आय पर- 30 फीसदी टैक्स 

न्यू टैक्स रिजीम  
- 0 से 3 लाख तक 0 टैक्स
- 3 से 6 लाख तक की आय पर- 5 फीसदी टैक्स 
- 6,00,001 से 9 लाख तक- 10 फीसदी टैक्स 
- 9,00,001 से 12 लाख तक- 15 फीसदी टैक्स  
- 12,00,001 से 15 लाख तक- 20 फीसदी टैक्स 
- 15,00,001 लाख या ज्यादा की इनकम पर- 30 फीसदी टैक्स 
 

ओल्ड या न्यू टैक्स,  कौन सा बेहतर ?  

 बजट में न्यू टैक्स रिजीम के बाद आपके लिए कौन सा बेहतर है ये पूरी तरह आप पर निर्भर है.  न्यू टैक्स में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है. तो वहीं  ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, हाउसिंग लोन पर इंट्रेस्ट, हाउस रेंट जैसे निवेश और खर्चों पर टैक्स में छूट मिलती है. 80सी में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट हासिल कर सकते हैं. सेक्शन 80डी में पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस, सीनियर सिटिजन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, पैरेंट्स,  प्रीवेंटिंग हेल्थ चेकअप,  बीमारी के इलाज, एजुकेशन लोन, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक वेहिकल पर इंट्रेस्ट आदि के बदले टैक्स में छूट को लेकर क्लैम कर सकते हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम में हाउस लोन इंट्रेस्ट, हाउसिंग रेंट जैसे खर्चों पर टैक्स छूट मिलता है.   अगर आपने ठीक-ठाक पैसा निवेश कर रखा है, होम लोन भरते हैं, आपके पास इंश्योरेंस है, पेंशन फंड में पैसा जमा किया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अच्छा-खासा टैक्स बचा सकते हैं. अगर ठीक से प्लानिंग करें तो 10-12 लाख  की सालाना कमाई पर पूरा टैक्स तक बचा सकते हैं. यानी जिन्होंने प्लानिंग के साथ निवेश किया है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है, वहीं जिन्होंने कोई निवेश नहीं किया है, कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है. वैसे में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है.  

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