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Income Tax: निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था ये ऐलान, अब लोगों को समझ आ रही हकीकत!

ITR: ​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 के लिए इनकम टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया था. इस ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया था कि नए टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था.

Income Tax: निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था ये ऐलान, अब लोगों को समझ आ रही हकीकत!
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Himanshu Kothari|Updated: May 31, 2023, 02:40 PM IST

Income Tax Update: बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए थे. इन ऐलान के जरिए देश की जनता को कई राहत भरी चीजें भी मिली थी. साथ ही वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स को लेकर भी काफी अहम ऐलान किए गए थे. इन्हीं ऐलान के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनसे लोगों को काफी अहम लाभ मिले हैं.

छूट का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 के लिए इनकम टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया था. इस ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया था कि नए टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था. इसके साथ ही अब नए टैक्स रिजीम में टैक्स दाखिल करने पर लोगों को 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर छूट हासिल हो सकेगी.

नई कर व्यवस्था के तहत छूट बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत छूट के लिए कुल आय की सीमा को नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है तो आपको नई कर व्यवस्था में कोई आयकर नहीं देना होगा. वहीं लोग अब इस व्यवस्था की हकीकत जान चुके हैं और पुराने टैक्स रिजीम से कंपेयर करके इसका काफी लाभ भी उठा रहे हैं.

टैक्स बेनेफिट
बजट में वित्त मंत्री के इस ऐलान का असर अब लोगों पर भी देखा जा रहा है और जिन लोगों की इनकम सात लाख रुपये सालाना से कम है वो इसका लाभ भी ले रहे हैं क्योंकि अगर पुराने टैक्स रिजीम से लोग टैक्स दाखिल करते हैं तो 5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक टैक्स छूट का लाभ हासिल होता है.

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