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Income Tax: मोदी सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी, अब नहीं भरना होगा इनकम टैक्स, जारी हुई नई गाइडलाइन!

Income Tax Update: इनकम टैक्स (income tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.

Income Tax: मोदी सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी, अब नहीं भरना होगा इनकम टैक्स, जारी हुई नई गाइडलाइन!
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Zee News Desk|Updated: Apr 13, 2023, 09:16 PM IST

Income Tax Latest News: इनकम टैक्स (income tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने बताया है कि किस तरह की इनकम पर भी एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा. इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. 

नहीं देना होगा टैक्स
बता दें वैसे तो 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आय हैं, जिस पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता है. आइए आपको बताते हैं कि कौन सी इनकम आपकी टैक्स फ्री है. 

ग्रेच्युटी पर नहीं लगता है टैक्स
नौकरीपेशा व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में 5 साल बाद अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है. यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. 

PPF और EPS पर नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं. इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना EPF निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है. 

इस तरह के गिफ्ट पर भी नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिला है तो वह टैक्स से बाहर है. इस तरह के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा. 

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