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Income Tax को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कहा - 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स!

Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने (income tax payers) वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम पर लगने वाले भारी-भरकम टैक्स से परेशान है तो अब वित्तमंत्री ने आपको बड़ी खुशखबरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा.

Income Tax को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कहा - 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स!
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Zee News Desk|Updated: Apr 21, 2023, 04:34 PM IST

Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने (income tax payers) वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी इनकम पर लगने वाले भारी-भरकम टैक्स से परेशान है तो अब वित्तमंत्री ने आपको बड़ी खुशखबरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. जी हां... बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स देना होगा. 

नहीं देना होगा 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स
अगर आप समझदारी से टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप 10 लाख तक की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा. 

सरकार ने बढ़ाया छूट का दायरा
आपको बता दें इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स की छूट के दायरे को बढ़ा दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने इस दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया था. वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया था. बता दें पुरानी टैक्स व्यवस्था में होम लोन से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी तक टैक्स सेविंग की सुविधा मिलती है.

10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौकरी करे वाले 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही से प्लानिंग करना काफी जरूरी है. अगर कोई भी टैक्सपेयर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ठीक तरीके से प्लानिंग करता है तो वह 10 लाख तक की इनकम को भी टैक्स फ्री बना सकते है. 

किस तरह बचेगा टैक्स?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश कर 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इस 1.5 लाख रुपये को काटने के बाद आपकी टैक्स देनदारी घटकर 8.5 लाख रुपये रह जाएगी.

किन-किन तरीकों से बचा सकते हैं कितना टैक्स?
इसके अलावा एनपीएस में 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं. यह आप सेक्शन 80CCD (1B) के तहत बचा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने घर ले रखा है तो आप 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. वहीं, मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप उनके नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती पा सकते हैं. 

देना होगा जीरो टैक्स
इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के नियम के मुताबिक, 5 लाख रुपये की आय पर कर 12,500 रुपये (2.5 लाख रुपये का 5%) है. ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87ए के तहत 12500 रुपये की छूट मिलती है, क्योंकि तमाम कटौतियों का फायदा उठाकर आप भी 5 लाख के स्लैब में आ गए हैं और आपको जीरो टैक्स देना होगा.

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