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Income Tax: बजट में टैक्स बदलाव से कमाई पर कितनी होगी बचत? समझिए वित्त मंत्री का हिसाब

Income Tax News:   सरकार ने मिडिल क्लास को वो सौगात दे दी गई, जिसकी उसे उम्मीद थी. बजट में न्यू टैक्स रिजीम में बदलवा किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया.  वही ंटैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया. इस बदलाव के बाद आपकी कमाई पर अब कितना बचत होगा इसे समझते हैं. 

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Bavita Jha |Updated: Jul 23, 2024, 06:56 PM IST

Income Tax Announcement in Budget 2024: वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया.  सरकार ने मिडिल क्लास को वो सौगात दे दी गई, जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी है, वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है. न्यू टैक्स स्लैब को आसान बनाने के लिए सरकार से टैक्स में कुछ छूट तो दी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है. इनकम टैक्स में हुए बदलाव के बाद आपकी कितनी कमाई बचेगी इसे समझते हैं.

बजट में इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुआ ?  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स स्लैब को जस का तस रखा है. नए टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स के नए टैक्स रिजीम के तहत अब सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. हालांकि बेसिक एक्जंप्शन लिमिट 3 लाख रुपये ही है.  

बजट  में वित्त मंत्री के ऐलान के बाद से न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई, यानी नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों को इस बदलाव से 17500 रुपये का फायदा हुआ है. आइए इसका पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.  Budget 2024: मिडिल क्लास की लगी लॉटरी, नए कर्मचारियों को पहले महीने की सैलरी देगी सरकार, बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

 - न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 
- वहीं 3 से से 7 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 
-7 लाख से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
-10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स
-12 से 15 लाख रुपये तक आय पर 20 फीसदी टैक्स
-15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.  

 0 से 3 लाख   शून्य
3 से 7 लाख  5 फीसदी 
7 से 10 लाख  10 फीसदी 
10 से 12 लाख  15 फीसदी 
12 से 15 लाख  20 फीसदी
15 लाख से अधिक  30 फीसदी 

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से क्या फायदा होगा 

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों के साथ-साथ पेंशनर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद मिलेगी.सरकार ने पांच साल में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया है, इससे पहले आखिरी बार साल 2019 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था. हालांकि यहां दें कि ये बदलाव सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है.  
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टैक्स स्लैब में बदलाव से कितना बचा सकेंगे आप 

न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से नौकरीपेशा अपना टैक्स बचा सकेंगे. नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव से 17.5 हजार का फायदा होगा.  पहले और अब 0 से 3 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स था.  पहले 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5 लाख टैक्स था, जो अब 3 से 7 लाख की इनकम पर लगेगा. पहले 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता था, जो अब 7 से 10 लाख पर लगेगा.  पहले 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता था, जो अब 10 से 12 लाख की इनकम पर लगेगा. पहले 12 से 15 लाख की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता था, जो अब भी उतना ही है. इसी तरह से पहले और अब 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगता रहेगा. 

कमाई कितनी होगी बचत ?  

- न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद पहले 8 लाख तक की आय पर 30,000 रुपये टैक्स लगता था, वो अब 22500 रुपये होगा, यानी आप 7500 रुपये बचा सकेंगे.
-10.50 लाख की इनकम पर जहां पहले 60,000 रुपये टैक्स लगता था, वो अब घटकर 47,000 रुपये होगा, यानी आप 12,500 रुपये तक बचा सकेंगे. 
-15.50 लाख रुपये तक की इनकम पर जहां आपको 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स लगता था, अब वो कम होकर 1.35 लाख रुपये हो जाएगा, यानी आप करीब 15000 रुपये बचा लेंगे.
-इसी तरह से 20.50 लाख तक के इनकम पर जहां आपको 3 लाख रुपये तक इनकम टैक्स लगता था, अब वो कम होकर 2.82 लाख लगेगा, यानी आप 17,500 रुपये तक बचा सकेंगे. 
-इसी तरह से 50.50 लाख तक की इनकम पर आपको पहले 12 लाख रुपये तक टैक्स लगता था, जो अब कम होकर 11.82 लाख रुपये हो जाएगा, यानी आप पहले से मुकाबले 17,500 रुपये की बचत कर सकेंगे.  

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