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Income Tax Returns: ITR फाइल करने का आज आख‍िरी द‍िन, नहीं भर पाए र‍िटर्न तो क‍ितनी देनी होगी पेनाल्‍टी?

ITR Filing: इस बार आईटीआर फाइल‍ करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप इस तारीख तक अपना र‍िटर्न फाइल नहीं कर पाए तो क‍ितनी पेनाल्‍टी देनी होगी, आइए जानते हैं-

Income Tax Returns: ITR फाइल करने का आज आख‍िरी द‍िन, नहीं भर पाए र‍िटर्न तो क‍ितनी देनी होगी पेनाल्‍टी?
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Kriyanshu Saraswat|Updated: Jul 31, 2024, 07:48 AM IST

ITR Filing FY 2023-24 Last Date: अगर आपने अभी तक भी फाइनेंश‍ियल ईयर FY 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं क‍िया है तो आज इसका आख‍िरी द‍िन है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) में देरी होने पर आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ती है. अगर आप भी क‍िसी तरह की पेनाल्‍टी से बचना चाहते हैं तो आप रात 12 बजे तक अपना र‍िटर्न फाइल कर सकते हैं. 2023-24 का र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई 2024 है. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने सीबीडीटी (CBDT)  इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है. लेक‍िन अगर आख‍िरी तारीख नहीं बढ़ती तो 31 अगस्‍त के बाद र‍िटर्न फाइल करने पर आपको क‍ितनी पेनाल्‍टी देनी होगी. आइए जानते हैं-

कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं

आयकर रिटर्न दाख‍िल नहीं करने से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइल करने से आप आगे आने वाली क‍िसी भी प्रकार की जटिलता से बच सकते हैं. ऐसे लोग ज‍िनकी टैक्‍सेबल इनकम आयकर छूट की सीमा से कम है और वे सिर्फ रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करते हैं. ऐसे लोगों को देर से र‍िटर्न फाइल करने पर क‍िसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना पड़ता.

यह भी पढ़ें: Income Tax फाइल करने के ल‍िए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम से ओल्‍ड र‍िजीम में कैसे स्‍व‍िच करें?

इस मामले की जुर्माने की राश‍ि 1000 रुपये
यद‍ि आपकी आमदनी 5 लाख रुपये या इससे कम है तो एक व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान टैक्‍सपेयर्स के लिए लेट आईटीआर फाइल करने पर अधिकतम जुर्माने की राश‍ि 1,000 रुपये तक सीम‍ित है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी करने वाले व्यक्तियों को देर से रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इस कारण इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लोगों को समय पर आईटीआर फाइल करने की बार-बार याद द‍िलायी जाती रहती है.

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पेनाल्‍टी आपकी इनकम के ह‍िसाब से अलग-अलग
ITR फाइल करने में देरी होने पर इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से पेनाल्‍टी लगाई जाती है. लेक‍िन यह पेनाल्‍टी आपकी इनकम के ह‍िसाब से अलग-अलग होती है. आयकर के दायरे में आने वाले या नहीं भी आने वाले हर व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िये आईटीआर (ITR) फाइल करना बहुत जरूरी है. इससे यह पता चलता है क‍ि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपने कुल क‍ितनी कमाई की है? आईटीआर (ITR) को समय पर फाइल करना आपके ल‍िए कई ल‍िहाज से अच्‍छा रहता है.

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