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Income Tax: मोदी सरकार ने किया कुछ ऐसा, सुनकर करोड़ों टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले, अब इनकम पर लगेगा 0 टैक्स!

Income Tax Update: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. इस साल इनकम टैक्स में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद में आपको सरकार (Modi Government) ने काफी छूट के साथ जीरो टैक्स देने का भी फायदा दिया है...

Income Tax: मोदी सरकार ने किया कुछ ऐसा, सुनकर करोड़ों टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले, अब इनकम पर लगेगा 0 टैक्स!
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Zee News Desk|Updated: Apr 28, 2023, 08:53 PM IST

Income Tax Slab Update: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. इस साल इनकम टैक्स में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद में आपको सरकार (Modi Government) ने काफी छूट के साथ जीरो टैक्स देने का भी फायदा दिया है... जी हां, अगर आप भी टैक्स भरने से परेशान हो गए हैं तो अब आपकी इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इसके बार में खुद वित्त मंत्री ने ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे टैक्स देने से बच सकते हैं. 

टैक्स के नियमों में हुआ बदलाव
अप्रैल महीने से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है. इसके साथ ही टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का फायदा ले रहे हैं तो अब आपको ज्यादा छूट का फायदा तो मिलेगा ही इसके साथ ही आपको टैक्स भरने से मुक्ति भी मिल सकती है. न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है यानी अगर आप सालाना 7 लाख कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है. 

मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में एक और अहम ऐलान किया गया है. पहले नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता था. लेकिन बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा की गई कि अब से नए टैक्स रिजीम में भी वेतनभोगी और पेंशन पाने वाले लोगों को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.

7 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री
इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये होती है और आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि नए टैक्स रिजीम में आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.

लीव एनकैशमेंट छूट भी बढ़ी
गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट को एक लिमिट तक छूट मिलती है. यह लिमिट साल 2002 से 3 लाख रुपये थी. यह अब बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है. 

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