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Income Tax: सरकार ने अप्रैल के महीने से जनता को दी बड़ी सौगात, करोड़ों लोगों को देना पड़ेगा सिर्फ 5% टैक्स, लोग बोले- वाह मोदी जी!

ITR: बजट 2023 में मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अहम ऐलान किया गया था. निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी. इस दौरान न्यू टैक्स रिजीम  में सरकार की ओर से अहम बदलाव किए गए थे. इनमें लोगों को टैक्स में भी राहत दी गई.

Income Tax: सरकार ने अप्रैल के महीने से जनता को दी बड़ी सौगात, करोड़ों लोगों को देना पड़ेगा सिर्फ 5% टैक्स, लोग बोले- वाह मोदी जी!
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Himanshu Kothari|Updated: Apr 13, 2023, 11:52 AM IST

Income Tax Return: सरकार की ओर से लोगों को फायदा देने के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम के जरिए लोगों को अलग-अलग प्रकार से राहत प्रदान की जाती है. अब मोदी सरकार की ओर से लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है, जो कि अप्रैल 2023 के महीने से लागू भी हो चुकी है. इससे करोड़ों लोगों टैक्स में राहत मिलने वाली है.

इनकम टैक्स
दरअसल, बजट 2023 में मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अहम ऐलान किया गया था. निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी. इस दौरान न्यू टैक्स रिजीम  में सरकार की ओर से अहम बदलाव किए गए थे. इनमें लोगों को टैक्स में भी राहत दी गई. साथ ही इसमें टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था.

                                                                                                                                                                                                             

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टैक्स स्लैब
दरअसल, पहले जहां नए टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर पांच फीसदी टैक्स देना पड़ता था. वहीं बजट 2023 में ऐलान किया गया कि नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर 3 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह नियम अप्रैल 2023 से लागू भी हो चुका है.

टैक्स
इसके अलावा जिन लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की है उन लोगों को नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर 5 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. मोदी सरकार के इस फैसले की करोड़ों लोगों ने वाह-वाही भी की है. वहीं अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि पुराने टैक्स रिजीम से अगर कोई शख्स टैक्स दाखिल करता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर लोगों को 5 फीसदी का इनकम टैक्स चुकाना होगा.

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