Income Tax Return: इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. 31 जुलाई 2023 तक लोगों को अपना व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. इस तारीख तक लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई का खुलासा करना होगा. वहीं जब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो लोगों को पैन कार्ड की काफी आवश्यकता पड़ती है. बिना पैन कार्ड के लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं. हालांकि लोगों को पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है.
आधार कार्ड की जरूरत
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी. आईटीआर दाखिल करने के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए किया जाता है. आधार कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करना काफी आसान हो जाता है.
UIDAI
इसको लेकर UIDAI ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है. UIDAI ने कहा है, 'अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करें. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर पैन से जुड़े आधार के साथ अपडेट होना चाहिए.' वहीं आधार कार्ड आज के वक्त में लोगों के लिए काफी जरूरी दस्तावेज बन चुका है.
Electronically verify your Income Tax Returns (ITRs) using your Aadhaar number.
To avail this service, your mobile number must be updated with PAN linked Aadhaar.@GoI_MeitY @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/AHLb7t24h3
— Aadhaar (@UIDAI) July 25, 2023
ई-वेरिफाई
आधार कार्ड के जरिए जब आईटीआर को ई-वेरिफाई करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को आईटीआर पोर्टल पर दाखिल करना होगा. इसके बाद लोगों का आईटीआर ई-वेरिफाई हो जाएगा. जिसका कंफर्मेशन भी आईटी विभाग के जरिए दिया जाएगा.
आधार कार्ड काफी जरूरी
ऐसे में आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड के साथ ही आधार कार्ड भी काफी जरूरी है. वहीं लोगों को अपना आईटीआर दाखिल करते वक्त नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में से एक विकल्प चुनना होगा. इसके आधार पर ही लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे.