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ITR: वोडाफोन आइडिया को कोर्ट से राहत, इनकम टैक्स विभाग को रिफंड करने होंगे इतने करोड़ रुपये

Tax Refund: वोडाफोन आइडिया के लिए राहत देने वाला अपडेट सामने आया है. इस अपडेट के तहत वोडाफोन आइडिया को करोड़ों रुपये का रिफंड मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

ITR: वोडाफोन आइडिया को कोर्ट से राहत, इनकम टैक्स विभाग को रिफंड करने होंगे इतने करोड़ रुपये
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Himanshu Kothari|Updated: Nov 09, 2023, 02:45 PM IST

Income Tax Refund: देश में कुछ ही गिनी चुनी टेलीकॉम कंपनियां हैं. उनमें से एक वोडाफोन आइडिया भी शामिल है. वोडाफोन आइडिया काफी वक्त से आर्थिक संकट से गुजर रही है. वहीं अब वोडाफोन आइडिया को राहत देने वाली एक खबर सामने आई है. इससे वोडाफोन आइडिया को आर्थिक तौर पर काफी लाभ होने वाला है. वहीं कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है. कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया को रिफंड करने का निर्देश दिया है. इस रिफंड के तहत करोड़ों रुपये वोडाफोन आइडिया को दिए जाएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में...

दिया निर्देश

बम्बई हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है. इसके तहत इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार ऑपरेटर के जरिए टैक्स के रूप में भुगतान किये गये 1,128 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है. ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया को 1128 करोड़ रुपये इनकम टैक्स रिफंड के देने होंगे.

अप्रसन्नता जाहिर की

इसको लेकर कोर्ट ने भी फैसले में काफी कुछ कहा था. कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग के जरिए पारित मूल्यांकन आदेश ‘‘समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है.’’ न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ‘‘ढिलाई और सुस्ती’’ दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ अप्रसन्नता जाहिर की.

वोडाफोन आइडिया की याचिका में सुनाया फैसला

अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जरिए दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया. इस याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए उसके जरिए भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी. (इनपुट: भाषा)

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