trendingNow11622799
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

Income Tax पेयर्स के ल‍िए आयकर व‍िभाग ने शुरू की नई सर्व‍िस, सुनकर द‍िल हो जाएगा खुश

ITR Filing: ऐप के जर‍िये टैक्‍स पेयर टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण (AIS) मोबाइल पर देख सकेंगे. विभाग की तरफ से कहा गया क‍ि इससे टैक्‍सपेयर्स को सोर्स पर टैक्‍स कटौती / स्रोत पर टैक्‍स कलेक्‍शन (TDS/TCS), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में जानकारी सूचना प्राप्त होगी.

Income Tax पेयर्स के ल‍िए आयकर व‍िभाग ने शुरू की नई सर्व‍िस, सुनकर द‍िल हो जाएगा खुश
Stop
Kriyanshu Saraswat|Updated: Mar 23, 2023, 06:41 AM IST

Income Tax Department: अगर आप भी हर साल आयकर व‍िभाग को टैक्‍स भरते हैं तो यह खबर आपको खुश का देगी. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट (Income Tax Dept.) की तरफ से टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए एक मोबाइल ऐप की सुव‍िधा शुरू की गई है. इस ऐप के जर‍िये टैक्‍स पेयर टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण (AIS) मोबाइल पर देख सकेंगे. विभाग की तरफ से कहा गया क‍ि इससे टैक्‍सपेयर्स को सोर्स पर टैक्‍स कटौती / स्रोत पर टैक्‍स कलेक्‍शन (TDS/TCS), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में जानकारी सूचना प्राप्त होगी.

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट फ्री में उपलब्ध कराता है
इसके अलावा टैक्‍स पेयर को उसपर अपनी राय देने का भी ऑप्‍शन मिलेगा. टैक्‍स पेयर मोबाइल ऐप के जरिये वार्षिक सूचना विवरण (AIS) / करदाता सूचना ब्योरा (TIS) में उपलब्ध जानकारी देख सकेंगे. ‘टैक्‍सपेयर्स के लिये एआईएस’ (AIS For Taxpayer) एक मोबाइल एप्लिकेशन है. इसे इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट नि:शुल्क उपलब्ध कराता है और यह गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है.

इंडियन रेलवे पुरानी पेंशन योजना
7th पे कमीशन PPF स्कीम अपडेट
गोल्ड प्राइस टुडे नितिन गडकरी टोल टैक्स

अलग-अलग स्रोतों से एकत्रित जानकारी म‍िलेगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, ‘ऐप का मकसद टैक्‍सपेयर को AIS / TIS के बारे में जानकारी देना है. यह टैक्‍सपेयर से संबंधित अलग-अलग स्रोतों से एकत्रित जानकारी देता है.’ टैक्‍सपेयर एआईएस / टीआईएस में उपलब्ध टीडीएस / टीसीएस, ब्याज, लाभांश, शेयर लेनदेन, कर भुगतान, आयकर रिफंड, अन्य चीजों से संबंधित जानकारी देखने के लिये मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

टैक्‍सपेयर के पास ऐप में प्रदर्शित जानकारी पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प और सुविधा भी है. आयकर विभाग ने कहा, ‘यह अनुपालन को सुगम बनाने और टैक्‍सपेयर को बेहतर सर्व‍िस प्रदान करने के क्षेत्र में विभाग की एक और पहल है.’

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे

Read More
{}{}