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Railways Waiting Ticket: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए कटा चुके हैं वेटिंग टिकट.. तो जान लें रेलवे का ये बड़ा अपडेट

Railways Waiting Ticket Update: वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे अब सख्ती से पेश आ सकती है. अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं तो सावधान रहें. भारतीय रेलवे ने नियमों को सख्त कर दिया है.

Railways Waiting Ticket: दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए कटा चुके हैं वेटिंग टिकट.. तो जान लें रेलवे का ये बड़ा अपडेट
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Gunateet Ojha|Updated: Jul 15, 2024, 10:16 PM IST

Railways Waiting Ticket Update: वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे अब सख्ती से पेश आ सकती है. अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं तो सावधान रहें. भारतीय रेलवे ने नियमों को सख्त कर दिया है. टीटीई आपको ट्रेन से उतरने के लिए कह सकता है. आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. खासकर दिवाली और छठ पर वेटिंग टिकट के जुगाड़ पर यात्रा करने वाले लोगों को अब सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी.

वेटिंग टिकट पर यात्रा करना होगा मुश्किल

भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम सख्त कर सकता है. जिससे रेलवे से चलने वाले लाखों यात्री प्रभावित हो सकते हैं. रेलवे के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद वेटिंग टिकट पर चलने वाले यात्रियों को टीटीई द्वारा कार्रवाई कर ट्रेन से निकाला जा सकता है.

रेलवे अब सख्ती से पेश आएगा

रेलवे ने अब वेटिंग टिकटों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. वेटिंग टिकट पर यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. आपको बता दें कि लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि अगर उनके पास काउंटर का AC टिकट है और वह वेटिंग लिस्ट में है तो वह AC कोच में सफर कर सकते हैं. इसी तरह स्लीपर कोच के लिए अगर काउंटर से वेटिंग टिकट खरीदा जाता है तो वह स्लीपर में सफर कर सकते हैं.

लोग नहीं मानते हैं नियम

लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन टिकट बुक की है और वह वेटिंग लिस्ट में है तो ऑनलाइन टिकट पर सफर नहीं कर सकता क्योंकि अगर यह कन्फर्म नहीं होती है तो यह कैंसिल हो जाती है. इस नियम को लेकर रेलवे का कहना है कि कोई भी यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है. यह नियम नया नहीं है बल्कि ब्रिटिश काल से चला आ रहा है. लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है.

टीटीई ट्रेन से भी उतार सकता है..

अब खबरें हैं कि रेलवे इस नियम को सख्ती से लागू कर सकता है. अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही टीटीई उसे ट्रेन से भी उतार सकता है. टीटीई को ऐसे यात्रियों को जनरल डिब्बे में भेजने का भी अधिकार होगा.

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