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बदल गया पेंशन का न‍ियम, मह‍िला कर्मचारी पत‍ि की बजाय बच्‍चों को कर सकेंगी नॉम‍िनेट

पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) की तरफ से नियमों में बदलाव क‍िया गया है. इस बदलाव के तहत महिला कर्मचारी फैम‍िली पेंशन के लिए अपने पति के बजाय बच्चे / बच्चों को नॉम‍िनेट कर सकती हैं.

बदल गया पेंशन का न‍ियम, मह‍िला कर्मचारी पत‍ि की बजाय बच्‍चों को कर सकेंगी नॉम‍िनेट
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Kriyanshu Saraswat|Updated: Jan 03, 2024, 10:50 AM IST

Family Pension Rules: मह‍िला कर्मचार‍ियों के ल‍िए सरकार की तरफ से पेंशन न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है. इस बदलाव के बाद यद‍ि क‍िसी मह‍िला कर्मचारी की शादीशुदा ज‍िंदगी में परेशानी होती है तो वह अपनी पेंशन के ल‍िए पत‍ि की बजाय बच्‍चों को फैम‍िली पेंशन के ल‍िए नॉम‍िनेट कर सकती है. सेंट्रल स‍िव‍िल सर्व‍िसेज (पेंशन) रूल्‍स, 2021 के नियम 50 के तहत सरकारी कर्मचार‍ियों या र‍िटायर्ड सरकारी कर्मचार‍ियों की मौत के बाद फैम‍िली पेंशन दी जाती है. यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पति या पत्‍नी ज‍िंदा है तो फैम‍िली पेंशन पर सबसे पहला हक उसके पति या पत्‍नी का होता है.

DoPPW की तरफ से नियमों में बदलाव क‍िया गया

यद‍ि मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनर का जीवनसाथी फैम‍िली पेंशन के लिए अयोग्य हो या उसकी मौत के बाद परिवार के दूसरे सदस्य फैम‍िली पेंशन के पात्र होते हैं. पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) की तरफ से नियमों में बदलाव क‍िया गया है. इस बदलाव के तहत महिला कर्मचारी फैम‍िली पेंशन के लिए अपने पति के बजाय बच्चे / बच्चों को नॉम‍िनेट कर सकती हैं. DoPPW की तरफ से क‍िए गए बदलाव के तहत क‍िसी महिला सरकारी कर्मचारी की फैम‍िली पेंशन को उसके पति से पहले उसके बच्चे को वितरित करने की अनुमति देता है.

फैम‍िली पेंशन का नॉम‍िनी बदलने की इजाजत
DoPPW सचिव वी श्रीनिवास ने बताया, यद‍ि कोई मह‍िला सरकारी कर्मचारी पत‍ि के ख‍िलाफ क‍िसी भी प्रकार की याच‍िका दायर करती है तो उसकी फैम‍िली पेंशन को पत‍ि के बजाय बच्‍चे को ट्रांसफर की जा सकती है. DoPPW की तरफ से तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों को देखते हुए पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव क‍िया है. अगर पत‍ि पर दहेज या घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला चल रहा है या कोर्ट में तलाक की अर्जी दी गई है तो यह न‍ियम लागू होगा. यद‍ि पत‍ि पर आईपीसी के तहत क‍िसी भी प्रकार का मामला दर्ज है तो फैम‍िली पेंशन का नॉम‍िनी बदलने की इजाजत है.

कई मंत्रालयों से सलाह के बाद बदला न‍ियम
DoPPW सचिव वी श्रीनिवास ने बताया क‍ि यद‍ि कोई महिला सरकारी पति के खिलाफ क‍िसी भी प्रकार की याचिका दायर करती है और उसकी मृत्यु हो जाए तब भी फैम‍िली पेंशन उसके पति के बजाय उसके बच्‍चे को ट्रांसफर की जा सकती है. कई मंत्रालयों और विभागों से DOPPW ने इस बारे में सलाह मांगी थी क्या किसी महिला सरकारी कर्मचारी को वैवाहिक स्थिति में अपने जीवनसाथी की जगह पर बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट करने की अनुमति दी जा सकती है. इसके बाद पेंशन के नियमों में बदलाव का फैसला किया गया.

DoPPW के अनुसार इस बदलाव यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सलाह पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लिया गया है. महिला कर्मचारी अपने ऑफि‍स के हेड से लिखित में र‍िक्‍वेस्‍ट कर सकती है क‍ि उसकी मौत की स्थिति में उसके जीवनसाथी के बजाय बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाए.

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