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अगर बन गई बात तो 24 घंटे भर्ती हुए बिना ही मिलेगा मेडिक्लेम, सरकार करने जा रही है बड़ा चेंज

  इलाज के खर्चों के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम के कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, वरना बीमा कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पा

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Bavita Jha |Updated: Dec 25, 2023, 02:58 PM IST

नई दिल्ली:  इलाज के खर्चों के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम के कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, वरना बीमा कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में एडमिट होना जरूरी नहीं है। सरकार ने इसके लिए इंश्योरेंस रेग्यूलेटर आईआरडीएआई (IRDA)के साथ बातचीत शुरू कर दी है।  

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में आईआरडीएआई और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के चर्चा शुरू कर दी है।  रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रसल कमीशन (NCDRC) के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद साही ने मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि आज कल कई ऐसी सर्जरी है, जो कुछ ही घंटों में हो जाती है, लेकिन मेडिक्लेम के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में एडमिट रहना जरूरी है।  अगर कोई मरीज इस समयसीमा को पूरा नहीं करता तो बीमा कंपनियां मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर देती है।  उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को इसके बारे में अपडेट होने की जरूरत है।  

ग्राहकों के हक की बात  

रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमान ने कहा कि वो बीमाधारकों के हक का मुद्दा आईआरडीए और डीएफएस के सामने उठाएंगे।  गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।  कोर्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फटकार लगाते हुए 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट मरीज को मेडिकल क्लेम देने का आदेश दिया था।  

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