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Income Tax: 31 जुलाई से पहले टैक्‍स पेयर्स के ल‍िए व‍ित्‍त मंत्री का बड़ा ऐलान, सुनकर खुश हो गया मिड‍िल क्‍लास

Nirmala Sitharaman Update: वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई से पहले मिडिल क्लास को बड़ी खुशखबरी दे दी है. अब हर साल 7.27 लाख कमाने वाले लोगों को भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. आइए जानें कैसे-

Income Tax: 31 जुलाई से पहले टैक्‍स पेयर्स के ल‍िए व‍ित्‍त मंत्री का बड़ा ऐलान, सुनकर खुश हो गया मिड‍िल क्‍लास
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Zee News Desk|Updated: Jul 18, 2023, 06:47 PM IST

Income Tax Slab: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई से पहले मिडिल क्लास को बड़ी खुशखबरी दे दी है. बता दें इस बार आईटीआर (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है तो उससे पहले सरकार ने आपको एक और अच्छी खबर सुना दी है. मोदी सरकार (Modi Government) ने म‍िड‍िल क्लास को कई तरह के टैक्स बेनिफिट दे रही है. अब हर साल 7.27 लाख कमाने वाले लोगों को भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. सरकार की तरफ से देश के सभी वर्गों में टैक्स में छूट का फायदा मिल रहा है. 

सरकार ने किया विचार
लोगों के मन में काफी सवाल थे कि 7 लाख रुपये से ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोगों का क्या होगा. इस फैसले के बाद में सरकार ने विचार किया और हमने यह पता लगाया क‍ि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर टैक्‍स का भुगतान करते हैं. उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए, अब आप क‍िसी प्रकार का टैक्‍स नहीं देते. केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है. इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं.

मिलेगा 50,000 रुपये का स्टैडर्ड डिडक्शन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि आपके पास में इस समय 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है. वहीं, पहले लोग यह शिकायत कर रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत लोगों को डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह आपको मिल रहा है. सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है.

बच सकते हैं जुर्माने से 
इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स फाइल कर देते हैं तो आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं. अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसके अलावा आपको आईटीआर फाइलिंग में देरी पर बनने वाले टैक्स पर ब्‍याज भी देना पड़ सकता है.

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