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EPS-95 Scheme: पीएफ खाताधारकों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने EPS में क‍िया यह बदलाव; आप भी जान लें

EPFO: सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए.

EPS-95 Scheme: पीएफ खाताधारकों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने EPS में क‍िया यह बदलाव; आप भी जान लें
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Zee News Desk|Updated: Nov 01, 2022, 10:33 AM IST

Retirement Fund Body: सेवानिवृत्ति कोष निकाय (Retirement Fund Body) ईपीएफओ (EPFO) ने छह महीने से भी कम समय में र‍िटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी. फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (EPFO) ग्राहकों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है.

पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए
ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) की सोमवार को संपन्न हुई 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई कि ईपीएस-95 योजना (EPS-95 Scheme) में कुछ संशोधन कर र‍िटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सब्‍सक्राइबर्स को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए.

आनुपातिक पेंशन लाभ देने की अनुशंसा 
लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री के बयान के अनुसार, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए. इसके अलावा न्यासी मंडल ने 34 साल से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है. इस सुविधा से पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति लाभ के निर्धारण के वक्त ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी.

लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति दी गई जिसे संसद में पेश किया जाएगा.

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