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Pension: अब ज्यादा पेंशन पाने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, बचा है सिर्फ 10 दिन का समय, जल्दी करें अप्लाई

Higher Pension Update: अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को सलेक्ट नहीं किया है तो आपके पास में 10 दिन का समय बचा हुआ है. EPFO ने अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिये एम्‍पलायर के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है. 

Pension: अब ज्यादा पेंशन पाने वालों के लिए आ गई खुशखबरी, बचा है सिर्फ 10 दिन का समय, जल्दी करें अप्लाई
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Shivani Sharma|Updated: Jun 16, 2023, 07:02 PM IST

Pension News Update: अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने (Higher Pension) का मौका दिया जा रहा है. अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को सलेक्ट नहीं किया है तो आपके पास में 10 दिन का समय बचा हुआ है. EPFO ने अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिये एम्‍पलायर के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है. 

26 जून तक का है समय
आपको बता दें इसकी सीमा को सरकार ने दूसरी बार बढ़ाया है. पहले इसकी सीमा 3 मई 2023 थी और अब इसको बढ़ाकर के 26 जून 2023 कर दया गया है. यानी आज से आपके पास करीब 10 दिन का समय बचा हुआ है. 

हायर पेंशन को लेकर अभी हैं कई तरह के सवाल
अभी इस बात को लेकर चीजें साफ नहीं है कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने पर कैसे अतिरिक्त योगदान का विकल्प काम करेगा और भुगतान करने का तरीका क्या होगा. सदस्य अभी इस बात से भी अवगत नहीं है कि बहुत ज्यादा राशि मांगे जाने की स्थिति उन्हें उच्च पेंशन योजना से बाहर होने का विकल्प मिलेगा या नहीं.

नोटिफिकेशन से मिली जानकारी
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे जो भी राशि निर्धारित होगी ब्याज सहित उसके बारे में सूचना उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी. इसमें कहा गया है कि पेंशनभोगियों/सदस्यों को पैसा जमा करने और कोष के अंतरण के लिये सहमति देने को लेकर तीन महीने तक का समय दिया जाएगा.

अभी कितना देते हैं योगदान?
सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में 15,000 रुपये के मूल वेतन की सीमा पर 1.16 प्रतिशत का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है. कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है. शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है.

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