trendingNow11731502
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

Credit Card से करना है खर्च तो रखें ध्यान, टैक्स को लेकर आने वाला है बड़ा अपडेट

Credit Card Payment: टैक्स विभाग जल्द ही 'अक्सर पूछे जाने वाले सवाल' (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लाएगा ताकि व्यक्तिगत यात्राओं और व्यावसायिक यात्राओं पर किए गए खर्च के बीच अंतर किया जा सके. विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस लगाए जाने के संबंध में यह उपयोगी होगा.

Credit Card से करना है खर्च तो रखें ध्यान, टैक्स को लेकर आने वाला है बड़ा अपडेट
Stop
Himanshu Kothari|Updated: Jun 09, 2023, 08:10 PM IST

Credit Card Update: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ता जा रहा है. लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने को काफी तवज्जो देते हैं. देश के साथ ही विदेश में भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं अगर देश से बाहर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर भुगतान किया जाता है तो एक अहम बात को जान लेना चाहिए. इसका काफी असर भी पड़ने वाला है.

टैक्स
टैक्स विभाग जल्द ही 'अक्सर पूछे जाने वाले सवाल' (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लाएगा ताकि व्यक्तिगत यात्राओं और व्यावसायिक यात्राओं पर किए गए खर्च के बीच अंतर किया जा सके. विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस लगाए जाने के संबंध में यह उपयोगी होगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू जारी कर विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर 20 प्रतिशत 'स्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) लगाने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. टीसीएस वसूलने की व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने वाली है.

क्रेडिट कार्ड
मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले खर्च को उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे में लाने का फैसला किया था, जिसके चलते उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लागू होता है. इसको लेकर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जतायी थी. एक चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई थी कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को किस तरह से अलग किया जाएगा.

टीसीएस
इस पर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और विधायन) रमन चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान लागू होने पर स्पष्टीकरण जारी करेगी. उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ''वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री के साथ काफी चर्चा हुई है. हम निश्चित रूप से उस पर कुछ स्पष्टीकरण और एफएक्यू लाने जा रहे हैं. इससे इस संदेह को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी कि टीसीएस किस तरह एकत्रित किया जाना है और किस सीमा तक इसे नहीं लिया जाएगा.''

जरूर पढ़ें:                                                                 

सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते प्रॉपर्टी के मालिक, ये एक गलतफहमी अभी कर लें दूर NSE ने न‍िवेशकों को चेताया, यहां न‍िवेश करने वाले हो जाएंगे 'कंगाल'; आज ही न‍िकाल लें पैसा
Read More
{}{}