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31 दिसंबर की डेडलाइन है नजदीक, आज ही निपटाएं ये 5 काम वरना हो जाएगा नुकसान

31 दिसंबर आने में 10 दिन का समय बाकी है... साल खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है. अगर आपने भी अपने ये काम नहीं निपटाएं हैं तो आज ही खत्म कर लें.

31 दिसंबर की डेडलाइन है नजदीक, आज ही निपटाएं ये 5 काम वरना हो जाएगा नुकसान
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Shivani Sharma|Updated: Dec 20, 2023, 06:29 PM IST

31 दिसंबर आने में 10 दिन का समय बाकी है... साल खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है. अगर आपने भी अपने ये काम नहीं निपटाएं हैं तो आज ही खत्म कर लें. यूपीआई आईडी से लेकर डीमैट अकाउंट तक कई कामों की डेडलाइन 31 तारीख है. 

आइए आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर से पहले आपको किन कामों को निपटाना है-

डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पास में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन करने की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था. अगर आप ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो सकता है. 

नहीं कर पाएंगे यूपीआई का इस्तेमाल

अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो 31 तारीख आपके लिए काफी जरूरी है. NPCI की तरफ से जानकारी देकर बताया गया है कि जो भी यूजर अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा. अगर आपने पिछले एक साल में अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो वह इनएक्टिव हो जाएंगी. 

लॉकर के संशोधित एग्रीमेंट को करना है जमा

रिजर्व बैंक के मुताबिक, जिन भी ग्राहकों के पास बैंक में लॉकर है उन सभी को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जमा करना होगा. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. बैंक जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा करना होगा. ऐसा नहीं करे पर आपको अपना लॉकर खाली भी करना पड़ सकता है. 

एसबीआई अमृत कलश स्कीम

इसके अलावा एसबीआई की अमृत कलश स्कीम का फायदा भी आप सिर्फ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं. इसके बाद में आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे. यह 400 दिन की एफडी योजना है. इसमें ग्राहकों को बैंक की तरफ से 7.6 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग

आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन जिन भी ग्राहकों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया था वह 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं. नहीं तो आप पर जुर्माना लग सकता है. आप 5000 रुपये के जुर्माने के साथ अपना आईटीआईर फाइल कर सकते हैं. 

 

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