trendingNow12168951
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

Body Massagers: क्‍या बॉडी मसाजर सेक्‍स टॉय है? जानिए हाई कोर्ट ने क्‍या कहा

Bombay high court decision on Body massager: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है कि बॉडी मसाजर (body massagers) को सेक्स टॉय की तरन नहीं देखा जा सकता है. इसके अलावा आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं में भी इसका नाम शामिल नहीं किया जा सकता है. 

Body Massagers: क्‍या बॉडी मसाजर सेक्‍स टॉय है? जानिए हाई कोर्ट ने क्‍या कहा
Stop
Shivani Sharma|Updated: Mar 22, 2024, 11:14 AM IST

Body massager news: बॉडी मसाजर को सेक्स टॉय (adult sex toys) कहने वाले सावधान हो जाएं... अब तो कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है कि बॉडी मसाजर (body massagers) को सेक्स टॉय की तरन नहीं देखा जा सकता है. इसके अलावा आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं में भी इसका नाम शामिल नहीं किया जा सकता है.  जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस किशोर संत की बेंच ने इस बारे में बताया है. 

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस किशोर संत की बेंच ने कहा है कि बॉडी मसाजर वाली खेप को जब्त करने के आदेश को भी रद्द किया जा रहा है. कस्टम ड्यूटी कमिश्नर ने पहले यह दावा किया था कि बॉडी मसाजर्स का यूज अडल्ट सेक्स टॉय के रूप में किया जा सकता है और इस तरह की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है. 

खारिज हुई याचिका

इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बॉडी मसाजर के लिए इस तरह का शब्द यानी अडल्ट सेक्स टॉय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यह पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी कमिश्नर की कल्पना है और कमिश्नर की तरफ से दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया गया है. 

अप्रैल 2022 में आया था मामला

अप्रैल 2022 में एक्साइज ड्यूटी कमिश्नर ने बॉडी मसाजर को सेक्स टॉय कहा था और बोला कि यह अडल्ट सेक्ट टॉय थे और इसके लिए जनवरी 1964 में जारी सीमा शुल्क नोटिफिकेसन के मुताबिक इसका आयात पूरी तरह से निषेध था. 

हाईकोर्ट ने कही ये बात

इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा है कि यह बात पूरी तरह से कमिश्नर की कल्पना मानी जा रही है. इस कल्पना और विचारधारा की वजह से किसी भी सामान पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि मसाजर जैसी मशीनों की तुलना अन्य किसी तरह की वस्तुओं से नहीं की जा सकती है. 

एक्सपर्ट से ली गई थी राय

फिलहाल कोर्ट ने कमिश्नर के आदेश को रद्द करते हुए इस बात की आलोचना कि है कि बॉडी मसाजर को वयस्क सेक्स टॉय के रूप में नहीं जाना जा सकता है. आयुक्त ने दावा किया है कि सामान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट की राय ली गई थी और बाद में कदम उठाया गया था. 

Read More
{}{}