trendingNow12041327
Hindi News >>बिजनेस
Advertisement

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, SIT को जांच सौंपने से इनकार

Adani Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि सेबी (SEBI) के कामकाज पर कोई सवाल नहीं है. जांच एजेंसी मामले की जांच आगे जारी रख सकती है. मामले की जांच कर रही सेबी के काम में एक्सपर्ट ग्रुप की तरफ से भी क‍िसी प्रकार की खामी नहीं पाई गई. 

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, SIT को जांच सौंपने से इनकार
Stop
Kriyanshu Saraswat|Updated: Jan 03, 2024, 11:32 AM IST

Adani Hindenburg Latest News: अडानी-ह‍िंडनबर्ग केस पर जांच के ल‍िए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी (SEBI) को तीन महीने का समय और द‍िया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा क‍ि सेबी ही पूरे मामले की जांच करेगी. कोर्ट ने सेबी के बजाय SIT को जांच सौंपने से इंकार कर द‍िया. सेबी की तरफ से अदालत को बताया गया क‍ि 22 जांच पूरी हो चुकी हैं, दो बाकी हैं. याचिकाकर्त्ता की उस मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर द‍िया ज‍िसमें जांच एसआईटी को सौंपने की गुजार‍िश की गई थी.

SEBI की जांच पर संदेह करना सही नहीं
शीर्ष अदालत ने कहा क‍ि SEBI के कामकाज पर कोई सवाल नहीं है. जांच एजेंसी मामले की जांच आगे जारी रख सकती है. अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को पहले ही CESTAT और SC की तरफ से खारिज क‍िया जा चुका है. मामले की जांच कर रही सेबी के काम में एक्सपर्ट ग्रुप की तरफ से भी क‍िसी प्रकार की खामी नहीं पाई गई. अदालत ने कहा बिना पुख्ता आधार के जांच SEBI से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं. मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं.

एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को खारिज किया
शीर्ष अदालत ने SEBI से कहा कि वो जांच कर शार्ट शेर्लिंग कंपनी की तरफ से लगाए गए आरोपों की हकीकत क्‍या है, उसके बारे में बताएं. SEBI मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें. अदालत ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को भी खारिज किया. कहा क‍ि हितों के टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेमानी है. इससे पहले भी SC ने कहा था क‍ि पूरे मामले पर सेबी (SEBI) की जांच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है. हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है.

अपनी तरफ से एसआईटी गठित करना सही नहीं
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर पहले भी कहा गया था क‍ि संदेह के लिए उसके सामने कोई सामग्री नहीं है. मामले में जांच के लिए अपनी तरफ से एसआईटी गठित करना सही नहीं है. हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो बताया गया है उसे सच मानने की जरूरत नहीं है. वकील प्रशांत भूषण के आरोप पर पीठ ने कहा था कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है. वे कह रहे हैं कि यह अब उनकी अर्ध-न्यायिक शक्ति में है. क्या उन्हें कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने से पहले जांच का खुलासा करना चाहिए.

60 अरब डॉलर घट गई थी संपत्‍त‍ि
मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से पहले ही हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज क‍िया जा चुका है. इसके साथ ही ग्रुप ने पैसे जुटाने की अपनी स्ट्रेटजी को भी बदला था. साल 2023 में ही अडानी ग्रुप ने 41,500 करोड़ रुपये इक्‍व‍िटी के जरिये जुटाए हैं और इससे दोगुनी राशि डेट मार्केट से जुटाई है. आपको बता दें जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनियों कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी. शेयरों में गिरावट से ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति 60 अरब डॉलर कम हो गई थी. 

Read More
{}{}