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7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!

7th pay commission da arrears: अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और आपको एरियर का पैसा मिला है तो यह आपके काम की खबर है जिन भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है वह लोग टैक्स में छूट (Tac discount) का फायदा ले सकते हैं.

7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!
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Zee News Desk|Updated: Jul 05, 2023, 01:24 PM IST

7th pay commission update: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और आपको एरियर का पैसा मिला है तो यह आपके काम की खबर है जिन भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है वह लोग टैक्स में छूट (Tac discount) का फायदा ले सकते हैं. अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने से पहले आप इस बात को जान लें कि आप किस तरह से एरियर (DA Arrear) के पैसे पर टैक्स बचा सकते हैं. 

मिलेगा टैक्स छूट का फायदा
आपको बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. आप टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं. आपको टैक्स छूट के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E को फिल करना होगा. 

साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा किया जाता है, जिसके तहत उनको डीए एरियर का पैसा मिलता है. सरकार जनवरी और जुलाई महीने में डीए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करता है. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. तो सरकारी कर्मचारी इस एरियर की राशि पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. डीए का एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. 

क्या है एक्सपर्ट की राय?
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप सेक्शन 89 के तहत टैक्स क्लेम का दावा करते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होता है. अगर आप इस फॉर्म के बिना क्लेम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है तो आप ऐसे करने से बचे. 

नोटिस में लिखा होगा ये
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिस में जानकारी दी जाएगी कि आपको सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है. 

फॉर्म 10E को किस तरह से कर सकते हैं सब्मिट-
>> आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर क्लिक करना है. 
>> इसके बाद में ई-फाइल > इनकम टैक्स फॉर्म > फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है. 
>> अब यहां पर आपको 10E फॉर्म दिखाई दे जाएगा. अब आपको इसमें साल को सलेक्ट करना होगा. 
>> अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सब्मिट और फिर प्रिव्यू पर क्लिक करना है. 
>> अब Proceed to e-Verify पर क्लिक करना है. इसके बाद में आपके सामने ई-वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा. 
>> ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा.

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