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Free Games: Online Gaming का चस्का अब पॉकेट पर पड़ेगा भारी, लग सकता है भारी टैक्स

Online Games for Kids: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख विवेक जौहरी की ओर से कहा गया है कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम में दांव की समूची राशि पर ही 28 फीसदी की दर से GST लगाया जाएगा.

Free Games: Online Gaming का चस्का अब पॉकेट पर पड़ेगा भारी, लग सकता है भारी टैक्स
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Himanshu Kothari|Updated: Dec 18, 2022, 11:32 AM IST

Free Games Online: ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) का क्रेज लोगों में काफी बढ़ता जा रहा है. लोगों का काफी वक्त ऑनलाइन गेमिंग में गुजर रहा है. वहीं अब कई ऐसे गेम्स भी आ गए हैं, जहां से पैसे भी कमाए जा सकते हैं. वहीं अब ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार टैक्स वसूलने वाली है. सरकार की ओर से ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जा सकती है.

इतना टैक्स
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख विवेक जौहरी की ओर से कहा गया है कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम में दांव की समूची राशि पर ही 28 फीसदी की दर से GST लगाया जाएगा. हालांकि ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह (GOM) की रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई है.

टैक्स चोरी
जौहरी के मुताबिक किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर लगाई गई रकम पर ही 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने की राय विभाग की है. बता दें कि जौहरी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (GTPL) की टैक्स चोरी का मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है. 

GST भुगतान
बता दें कि GST आसूचना महानिदेशालय ने पिछले सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का GST भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया था. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला नहीं लिए जाने पर सीबीआईसी के इस मामले में रहने वाले रुख के बारे में पूछा गया. जिस पर जौहरी ने कहा कि विभाग दांव या सट्टे पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर ही 28% की दर से टैक्स लगाने का विचार रखता है, न कि सिर्फ मुनाफे वाली रकम पर.

नहीं पाई चर्चा
उन्होंने कहा कि गेमिंग को जुआ ही माना जाता है क्योंकि इसमें जीत की राशि एक निश्चित परिणाम पर निर्भर करती है. बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर GOM की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी. ऐसी स्थिति में राज्यों को इसकी कॉपी वक्त पर नहीं भेजी जा सकी थीं, जिससे GST परिषद की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई. (इनपुट: भाषा)

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