trendingNow11299299
Hindi News >>ऑटोमोबाइल
Advertisement

Traffic Challan: बिना इंडिकेटर दिए मुड़ने और लेन बदलने पर भी कटेगा भारी चालान, इतना लगेगा जुर्माना

Challan Rules: नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिन हाईवे परे लेन निर्धारित है, वहां अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में जाता है या फिर बिना इंडिकेटर दिए असुरक्षित तरीके से लेन बदलता है तो उनका चालान किया जाता है.

Traffic Challan: बिना इंडिकेटर दिए मुड़ने और लेन बदलने पर भी कटेगा भारी चालान, इतना लगेगा जुर्माना
Stop
Lakshya Rana|Updated: Aug 12, 2022, 12:37 PM IST

Traffic Rules: यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए देश में यातायात नियम लागू हैं. अगर सभी यातायात नियमों का ईमांदारी से पालन किया जाए तो इससे काफी हद तक एक सुरक्षित यातायात का माहौल बन सकता है. लेकिन, बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके लिए उनका चालान भी कटता है. देश में हर साल करोड़ों चालान कटते हैं और हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना सरकार के पास पहुंचता है. लेकिन, बावजूद इसके लापरवाही कम नहीं हो रही है. हालांकि, काफी बार नियमों की जानकारी न होने के कारण भी लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन होती है. इसलिए, आज हम एक और यातायात नियम की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका पालन नहीं करने पर भारी चालान कट सकता है. यह नियम वाहन को मोड़ने या फिर लेन बदलने से जुड़ा है.

दरअसल, लेन बदलने या वाहन को मोड़ने के लिए इंडिकेटर देना जरूरी होता है ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को संदेश मिल सके कि आगे चल रहा वाहन अपनी लेन बदलने वाला है या फिर मुड़ने वाला है. नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिन हाईवे परे लेन निर्धारित है, वहां अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में जाता है या फिर बिना इंडिकेटर दिए असुरक्षित तरीके से लेन बदलता है तो उनका चालान किया जाता है. उन्होंने कहा कि अचानक लेन न बदलें. अगर लेन बदलना जरूरी हो तो पहले सुनिश्चित कर लें कि पीछे से आने वाला कोई अन्य वाहन करीब नहीं है. उन्होंने कहा कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के चालान काट रही है, जो गलत ढंग से लेन बदलते (उन सड़कों पर जहां, लेन निर्धारित है) हैं. इसके साथ ही, लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है.

कितना लगेगा जुर्माना?

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लेन अनुशासन का उल्लंघन करने के मामले में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. हालांकि, जुर्माने की राशि राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. दरअसल, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने को खतरनाक ड्राइविंग के रूप में देखा जाता है और इसीलिए चालान काटा जाता है.

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Read More
{}{}