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सरकार का फैसला, डुप्लीकेट हेलमेट बेचने वालों पर होगा ऐक्शन, एक्सीडेंट के दौरान हो जाते हैं चकनाचूर

Action on Substandard Helmets: डुप्लीकेट हेलमेट असली हेलमेट की तुलना में कमजोर सामग्री से बने होते हैं ये एक्सीडेंट के दौरान टूट जाते हैं और सिर को पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं.

सरकार का फैसला, डुप्लीकेट हेलमेट बेचने वालों पर होगा ऐक्शन, एक्सीडेंट के दौरान हो जाते हैं चकनाचूर
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Vineet Singh|Updated: Aug 05, 2024, 05:47 PM IST

Action on Substandard Helmets: सरकार जल्द ही ऐसे हेलमेट मैन्यूफैक्चरर्स और सेलर्स पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में हैं जो सस्ते और नकली हेल्मेट्स तैयार कर रहे हैं. इतना ही नहीं ऐसे सेलर्स पर पर भी ऐक्शन भी लिया जाएगा जो फर्जी हेल्मेट्स की बिक्री करते हैं क्योंकि ये हेलमेट एक्सीडेंट के दौरान फेल हो जाते हैं और सीरक्षा नहीं प्रदान करते हैं. 

क्यों है डुप्लीकेट हेलमेट इतना खतरनाक?

कमजोर सामग्री: डुप्लीकेट हेलमेट असली हेलमेट की तुलना में कमजोर सामग्री से बने होते हैं ये एक्सीडेंट के दौरान टूट जाते हैं और सिर को पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं.

गलत आकार: ये हेलमेट सही आकार के नहीं होते हैं, जिससे ये सिर पर ढंग से फिट नहीं होते हैं और एक्सीडेंट के समय कमजोर पड़ जाते हैं.

अमानक गुणवत्ता: इन हेलमेट्स में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, जिससे ये सिर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं.

सरकार की कार्रवाई से क्या फायदे होंगे?

सड़क सुरक्षा में सुधार: डुप्लीकेट हेलमेट बेचने पर रोक लगने से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और सड़क हादसों में होने वाली मौतों और चोटों को कम किया जा सकेगा.

असली उत्पादों को बढ़ावा: सरकार की इस कार्रवाई से असली और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा मिलेगा.

उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित: इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलेंगे और वे ठगी से बच सकेंगे.

उपभोक्ताओं के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

अधिकृत डीलर से खरीदें: हमेशा किसी अधिकृत डीलर से हेलमेट खरीदें.

हेलमेट की गुणवत्ता जांचें: हेलमेट खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के बारे में पूरी जानकारी ले लें.

बिल जरूर लें: हेलमेट खरीदते समय बिल जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या होने पर इसका उपयोग किया जा सके.

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि सरकार को टू-व्हीलर मोटर वाहन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के सवारों के लिए हेलमेट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना चाहिए, जो जून 2021 में लागू हुआ.

“बीआईएस मार्क के बिना वस्तुओं का निर्माण, बिक्री और भंडारण निषिद्ध है और यह एक अपराध है. इस आदेश के किसी भी उल्लंघन पर बीआईएस अधिनियम, 2016 में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्ती से दंडित किया जाएगा, ”कपूर ने कहा, जो एक लोकप्रिय हेलमेट स्टीलबर्ड के प्रबंध निदेशक भी हैं.

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